दिल्ली, अगस्त 4 -- दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी इलाके में लोदी-युग के स्मारक शेख अली की गुमटी के अंदर बैडमिंटन या बास्केटबॉल खेलने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने पहले शेख अली की गुमटी को कानून के तहत एक संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। जस्टिस सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने अधिकारियों को इस क्षेत्र में किसी भी व्यावसायिक गतिविधि,जिसमें कियोस्क या दुकानें शामिल हैं,के खिलाफ भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत को यह भी आश्वासन दिया गया कि चार हिस्सों वाले इस पार्क का रखरखाव और सौंदर्यीकरण किया जाएगा ताकि यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता बनाए रख सके और इसे आम जनता के लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। पीठ के 31 जुलाई के आदेश में कहा गया था कि इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.