जमशेदपुर, दिसम्बर 19 -- धनबाद स्थित केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय संख्या-1 में गुरुवार को जोहार झारखंड श्रमिक महासंघ की शिकायत पर जोजोबेड़ा स्थित न्यूवोको विस्तास कॉर्प लिमिटेड से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान यूनियन के महामंत्री राजीव पाण्डेय ने न्यायाधिकरण को बताया कि कंपनी और उसके ठेकेदारों द्वारा ठेका मजदूरों से स्थायी काम कराया जा रहा है। लेकिन उन्हें न तो बराबर वेतन दिया जा रहा है और न ही बोनस, ओवरटाइम और दूसरी कानूनी सुविधाएं मिल रही हैं। यूनियन के वकील ने न्यायालय में आवेदन देकर मांग की है कि इस केस के अंतिम फैसले तक प्रबंधन के किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। इसमें मजदूरों की छटनी, सेवा शर्तों में बदलाव या किसी भी तरह का दबाव शामिल है। यूनियन का कहना है कि कुछ मजदूरों को बिना नोटिस और बिना मुआवजा दि...