रांची, अगस्त 25 -- रांची, विशेष संवददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को सभी न्यूज पोर्टल और यूट्यूब चैनलों को पीआरडी में रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने तीर्थनाथ आकाश की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई आठ सितंबर को सुनवाई होगी। अदालत ने इस मामले में सरकार की ओर से दाखिल जवाब पर असंतोष जताया और नया जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सरकार की ओर दाखिल जवाब में बताया गया था कि कई यूट्यूब चैनल और पोर्टल भ्रामक खबर चलाते हैं। कोई भ्रामक खबर न चलाए, इसलिए पीआरडी से निबंधन कराकर ही चलाने को कहा गया है, ताकि सरकार को पता रहे कि कौन इसका संचालन कर रहा है। प्रार्थी के अधिवक्त...