प्रयागराज, जून 27 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम स्थगनादेश का उल्लंघन करते हुए एक महिला का घर ध्वस्त करने के लिए बागपत जिले के कलक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के कार्यकारी अधिकारियों, विशेषकर पुलिस और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के बीच न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करने में एक प्रकार का गौरव महसूस करने की संस्कृति विकसित हो गई है। ऐसा लगता है कि इससे उन्हें अपराधी होने का अपराध बोध होने की बजाय उपलब्धि का अहसास होता है। कोर्ट ने बागपत के एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर व राजस्व निरीक्षक को सात जुलाई तक व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में यह स्पष्ट किया जाए कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए ध्वस्त की गई इमारत को सरकारी लागत पर उनके द्वारा प...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.