नई दिल्ली। पीटीआई, अगस्त 15 -- राजधानी दिल्ली में एक कोर्ट की महिला अधिकारी को एक वायरल वीडियो के मामले से जुड़ी न्यायिक विभागीय जांच में किसी भी गलत काम से दोषमुक्त करार दिया गया है। महिला अधिकारी को करीब 3 साल पहले एक वायरल वीडियो में एक न्यायिक अधिकारी के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था। इस मामले की जांच कर रहे डिस्ट्रिक्ट जज ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि विभाग यह साबित करने में नाकाम रहा कि महिला अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ उनके चेम्बर में या कहीं और 'आपत्तिजनक स्थिति' में थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "विभाग यह भी साबित करने में नाकाम रहा है कि महिला अधिकारी ने ऑफिस ड्यूटी टाइम के दौरान अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर या किसी अन्य के साथ कोई अनैतिक कार्य या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की। सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के निय...