पीलीभीत, अक्टूबर 30 -- खाद्य पदार्थों का नमूना लेने से रोक कर नमूना नष्ट करने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में फंसे दस व्यापारियों को अपीलीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश से राहत मिली है। इन सभी को तीन-तीन माह के कारावास की सजा हुई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष बाबू यादव ने कोर्ट में एक वाद दायर कर बताया कि 18 जनवरी 2023 की दोपहर में पुरानी गल्ला मंडी के मेसर्स केजीएन इंटर प्राइजेज पर नमूना संग्रहीत करने खाद्य सुरक्षा टीम पहुंची थी। टीम में क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी सदर राममिलन राना भी थे। प्रतिष्ठान पर व्यवसाय करने वाले ने अपना नाम अयाजुद्दीन बताया। प्रतिष्ठान में जांच के समय ही व्यापारी ने अन्य व्यापारियों की भीड़ इकठ्ठी कर ली। अयाजुद्दीन, संजय गुप्ता, अलाउद्दीन अंसारी, ताबिश अयाज, अंशुल अग्रवाल, मोईन उल हक, जगदी...
		
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