चतरा, जुलाई 26 -- चतरा, विधि संवाददाता। अपर न्यायिक मुख्य दंडाधिकारी की अदालत में परिवार पत्र संख्या 759 / 2025 में गौरव कुमार राय अंचल अधिकारी सिमरिया के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है। मंतोरिया देवी ने 9 जुलाई 2025 को सीओ के विरुद्ध न्यायालय में परिवारवाद पत्र दाखिल किया था। परिवाद पत्र में मंतोरिया देवी ने अंचल सीओ गौरव कुमार राय पर आरोप लगाया है कि इस केस के मुद्ई और गवाह कुंती देवी के नाम पर अबुआ आवास योजना के तहत आवास आवंटित की गई थी । आरोप है कि 5 जनवरी 2025 को घर पर आकर आवास आवंटित होने के ऐवज में सीओ ने 50 हजार की रिश्वत मांगी, नहीं देने पर मकान गिरवा देने और जमीन का जमाबंदी कैंसिल करा देने की धमकी दी। इस मामले में न्यायालय ने सीओ को नोटिस जारी करते हुए सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है।

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