हापुड़, मार्च 20 -- एसीजेएम न्यायालय ने लूट के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए चार वर्ष पांच माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को एक हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। थाना हापुड़ देहात पुलिस ने गांव जिसौरा थाना मुंडाली जनपद मेरठ निवासी वसी मोहम्मद उर्फ हीरो के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त वसी मोहम्मद ने प्रशांत की बाइक लूटने की वारदात को को अंजाम दिया था। पुलिस ने अभियुक्त वसी मोहम्मद को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ लूट सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने मामले का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस मामले की सुनवाई एसीजेएम न्यायालय में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले में निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने मामले के आरोपी वसी म...