हापुड़, फरवरी 19 -- सीजे जूनियर डिविजन द्वितीय न्यायालय ने पशु चोरी के मामले में मंगलवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह माह के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषियों को दस दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। थाना धौलाना पुलिस ने वर्ष 2017 में कालू, लीली व इरफान निवासी गांव सिरोधन जनपद हापुड़ के खिलाफ अपने की गांव में पशु चोरी की वारदात को अंजाम देने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्तों को गिर तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। ...