हापुड़, नवम्बर 19 -- न्यायालय ने धोखाधड़ी से पैसा हड़पने के मामले में दो अभियुक्तों को 5-5 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना पिलखुवा में कोयल एन्कलेव लोनी रोड थाना टीला मोड निवासी विनीत और सलानगर थाना लोनी गाजियाबाद निवासी आशीष के खिलाफ पैसे हड़पने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय ने बुधवार को दोनों अभियुक्तों को 5-5 साल के कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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