महाराजगंज, सितम्बर 24 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। थानाध्यक्ष कोठीभार का वेतन बाधित करने का आदेश प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय रविनाथ ने दिया है। उन्होंने आदेश पारित कर पुलिस अधीक्षक को भेज दिया है। पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन एक ईजरा वाद में न्यायालय ने प्रतिवादी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था। मुकदमे के तारीख पेशी तक उस गैर जमानती वारंट का अनुपालन न होने पर न्यायालय ने 8 अगस्त को थानाध्यक्ष कोठीभार को आदेश किया कि 22 सितंबर को न्यायालय समक्ष स्वयं उपस्थित होकर उक्त गैर जमानती वारंट के अनुपालन न होने के संदर्भ में आख्या प्रस्तुत करें। परंतु थानाध्यक्ष कोठीभार 22 सितंबर को भी न्यायालय समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न ही आख्या प्रस्तुत किये। इस ईजरा वाद के अभिलेखीय साक्ष्यों व अधिवक्ता रा...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.