हापुड़, सितम्बर 3 -- हापुड़। न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में एक अभियुक्त को दो वर्ष 8 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा पशु क्रूरता एवं गौकशी के मामले में चार अभियुक्तों को भी सजा सुनाई है। थाना हापुड़ देहात पुलिस ने वर्ष 2023 में मोहल्ला कैची वाला थाना बहादुरगढ़ निवासी सलीम को गैंगस्टर एक्ट के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय एडीजे / एफटीसी ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए अभियुक्त सलीम को दो वर्ष 8 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं गढ़मुक्तश्वर पुलिस ने वर्ष 2001 में पशु क्रूरता और गौकशी के मा...
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