काशीपुर, मई 26 -- काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारण स्पष्ट न होने व विवेचक के भारतीय नागरिक संहिता का पालन नहीं करने पर रिमांड प्रार्थना पत्र खारिज कर रिहा करने का आदेश दिया। सोमवार को काशीपुर थाने से विवेचक एसआई जयप्रकाश ने आबकारी अधिनयम के अभियुक्त राजवीर सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी रंपुरा थाना काशीपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के 14 दिन के रिमांड की याचना की गई। अभियुक्त के अधिवक्ता संजय रुहेला ने रिमांड का विरोध करते हुए रिमांड प्रार्थना पत्र को निरस्त करने की याचना की। प्रकरण में विवेचक ने अभियुक्त को गिरफ्तार करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया था। विवेचक के फर्द में यह अंकित नहीं है कि उसने अभियुक्त को किन आधारों पर गिरफ्तार किया ह...