नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- न्यायालय ने आईएसएल मामले में आदेश सुरक्षित रखा नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) फुटबॉल के आयोजन के लिए जरूरी 'मास्टर राइट्स एग्रीमेंट (एमआरए) के नवीनीकरण से संबंधित मुद्दों पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश पी.एस. नरसिम्हा और न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा, हम पहले एक संक्षिप्त आदेश सुनाएंगे और फिर हम इस महासंघ के संविधान पर फैसला सुनाएंगे। फैसला तैयार है, लेकिन हमने इसे इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि इस अधिनियम के लागू होने को लेकर अनिश्चितता है। खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के.एम. नटराज से पूछा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 लागू करने के लिए सरकार को नियम और अन्य तौर-तरीके लाने में कितना समय लगेगा? एएसजी ने कहा कि इस मामले में काम चल रहा है और इस अधिनि...