हापुड़, अगस्त 13 -- अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले के अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अभियुक्त को न्यायाधीश ने बीस वर्ष सश्रम कारावास और हस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया की 28 मई 2023 को बाबूगढ़ क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने बाबूगढ़ थाने में तहरीर दी। जिसमें पीड़ित ने बताया कि 28 मई 2023 की रात को करीब साढ़े नौ बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री अपने घर से पास में रहने वाली बुआ के घर जा रही थी। तभी रास्ते में ग्राम बछलौता निवासी प्रिंस ने पुत्री की मुंह भींच कर घर के पास ही उसके साथ गलत काम किया। यह बात पीड़ित की बेटी ने उसे घर आकर रो-रोकर बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लि...