उन्नाव, नवम्बर 3 -- उन्नाव। हसनगंज तहसील स्थित आर्यावर्त बैंक में एक वर्ष पूर्व हुई धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने दो माह पहले कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। हालांकि कोतवाली पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आर्यावर्त बैंक के मैनेजर चंदन मिश्रा ने एसीजेएम द्वितीय की न्यायालय में अधिवक्ता अजय द्विवेदी के माध्यम से बताया कि 19 मार्च 2024 को खाता धारक जितेंद्र कुमार के खाते से किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके हस्ताक्षर कर दो लाख रुपये निकाल लिए। लगभग चार माह बाद खाता धारक जितेंद्र कुमार जब बैंक में अपनी पासबुक इंट्री कराने पहुंचा तो उसको धोखाधड़ी की जानकारी हुई, उसने बैंक मैनेजर को इसकी जानकारी दी। समय रहते उन्होंने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस से करते हुए एफआईआर दर्ज...