मुजफ्फर नगर, सितम्बर 17 -- पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद के बीच पति द्वारा अपने नाबालिग पुत्र की अभिरक्षा लेने के लिए दायर किये गए जीसी बाद में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पत्नी को नाबालिग पुत्र को उसके पिता से प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को दो घंटे मिलाने के आदेश दिए थे। ऐसा नहीं करने पर पुलिस को पिता की सहायता करने के लिए आदेशित किया था। जबकि न्यायालय के आदेश के बावजूद भी पत्नी ने नाबालिग पुत्र को पिता से नहीं मिलाया। पीड़ित पति ने पत्नी पर कार्यवाही की गुहार लगाई है। मीरापुर के मौहल्ला कबुलपुरा निवासी आदित्य शर्मा का विवाह वर्ष 2017 में खेड़ी सराय निवासी चिंकी शर्मा के साथ हुआ था। शादी के बाद दोनों को एक पुत्र मितांश उर्फ मानू हुआ। करीब दो वर्ष पूर्व आदित्य और चिंकी के बीच विवाद हो गया तो चिंकी नाबाल...