औरंगाबाद, जुलाई 11 -- अदालत ने दिया आदेश, पुलिस ने फरार लोगों का जमीन पर दिखाया कब्जा औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में न्यायकर्ता ने इजराय वाद संख्या-05/15 में सुनवाई करते हुए न्यायिक आदेश की अवहेलना करने पर फेसर थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि यह इजराय वाद हकीकत वाद -09/12 का भाग है। डिक्रीदार राजाराम यादव और राजू यादव के पक्ष में डिक्री की गई जमीन पर डिक्रीदार को कब्जे दिलाने के पश्चात निर्णित ऋणीगण द्वारा डिक्रीदार के जमीन कब्जे से बेदखल कर अवैध कब्जा और खेती की जाने लगी। न्यायालय द्वारा इस मामले को गम्भीरता लेते हुए सभी दसों निर्णित ऋणीगण पर 6 फरवरी 2023 को वारंट जारी किया गया और पुलिस द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा एक निर्णित ...