अलीगढ़, जुलाई 14 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। न्यायालय की मध्यस्थता और समझाइश से वर्षों से चला आ रहा एक पारिवारिक विवाद सोमवार को सुलझ गया। काउंसिलिंग के बाद पति-पत्नी एक साथ रहने को राजी हो गए। काउंसलर अधिवक्ता योगेश सारस्वत ने बताया कि पालीमुकीमपुर थाना क्षेत्र की महिला ने संभल के गु्न्नौर निवासी पति के खिलाफ भरण-पोषण का वाद दायर किया था। यह प्रकरण तीन वर्षों से न्यायालय में परिवार न्यायालय में विचाराधीन था। काउंसलिंग के माध्यम से पति-पत्नी के बीच संवाद की नई राह खुली और दोनों पक्ष एक-दूसरे को समझते हुए बच्चों के भविष्य की खातिर समझौते को प्राथमिकता देने पर सहमत हो गए। साथ ही नए सिरे से जीवन शुरू करने का निर्णय लिया। इससे बच्चे भी प्रसन्न दिखे। बाद में सभी हंसी-खुशी घर को लौट गए।
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