देवरिया, अगस्त 29 -- देवरिया, विधि संवाददाता। परिवार न्यायालय देवरिया के प्रधान न्यायाधीश बद्री विशाल पांडे ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने के लिए प्रभारी निरीक्षक थाना भाटपाररानी को 16 सितंबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने का आदेश दिया है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने न्यायालय के आदेश की उपेक्षा की। न्यायालय ने भाटपाररानी थाना क्षेत्र के करहीं ग्राम निवासी अजय चौहान पुत्र सुभाष चौहान के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट एवं 1,40,000 रुपए का रिकवरी वारंट जारी किया था। थानाध्यक्ष ने रिकवरी वारंट जारी होने के बावजूद ये रिपोर्ट लगाया कि अभियुक्त फरार हो चुका है। ऐसे में न्यायालय ने थानाध्यक्ष के इस कृत्य को घोर लापरवाही मानते हुए उन्हें 16 सितंबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने...