नई दिल्ली, दिसम्बर 5 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 'न्यायाधीश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करते हैं।' शीर्ष अदालत ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें अदालतों में एआई और मशीन लर्निंग के अनियमित इस्तेमाल के आरोप लगाए गए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने न्यायपालिका में एआई और मशीन लर्निंग के अनियमित इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कह कि 'वह न्यायपालिका में एआई और मशीन लर्निंग के दुष्प्रभावों से अवगत है, लेकिन इन मुद्दों का समाधान न्यायिक निर्देशों के बजाय प्रशासनिक स्तर पर अधिक उपयुक्त रूप से किया जा सकता है।' याचिकाकर्ता कार्ति...