हापुड़, अक्टूबर 9 -- न्यायालय ने नाबालिग से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव निवासी अारोपी आकाश ने 29 अप्रैल 2019 को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था। इसको लेकर गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में मुकदमें दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायाधीश ने अभियुक्त आकाश को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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