हापुड़, जून 30 -- घर में घुसकर मारपीट कर जातिसूचक शब्द कहने के मामले में न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों को चार वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्तों को 5500-5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव मुरादपुर में वर्ष 2022 में गांव के ही कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर परिजन के साथ मारपीट कर जाति सूचक शब्द कहे थे। पुलिस ने गांव निवासी आबिद और बाबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इस मुकदमें की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तों को चार चार वर्ष के साधारण कारावास और 5500-5500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने वर्ष 2006 में ग्राम आलमगीरपुर थाना जानी जनपद मेरठ निवासी गुलफाम को चाकू समेत ग...