हापुड़, नवम्बर 12 -- अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने नाबालिग किशोरी से जबरन शादी करने का दवाब बनाने और धमकी देने के आरोप में एक अभियुक्त को एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि धौलाना थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए पीड़ित ने बताया कि आरोपी रहीस ने कुछ दिन पहले उसकी नाबालिग पुत्री से बहला फुसलाकर उसकी 10वीं व 12वीं की मार्कशीट ले ली थी। उसके वापिस मांगने पर देने से मना कर रहा है तथा उसे धमकी दे रहा है कि यदि उसने यह किसी से बताया तो वह उसके घरवालो को जान से मार देगा। उसने उसके कागजो से शादी के कागज तैयार करा लिए हैं चुपचाप शादी कर ले, नहीं तो वह उसे बदनाम कर देगा। पुत्री जब घर से बाहर निकलती है वह उस पर अश्लील फब्तिया...