नई दिल्ली, जुलाई 17 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। द्वारका जिला अदालत ने नौ साल पुराने मारपीट के मामले में आरोपी बबलू गोस्वामी को दोषी ठहराया। यह घटना तीन नवंबर 2016 को विकासपुरी इलाके में हुई थी। अदालत ने माना कि पीड़ित की गवाही विश्वसनीय है और उसे चिकित्सकीय दस्तावेज से समर्थन भी मिला है। अदालत ने कहा कि हमले के पीछे कोई पूर्व नियोजित मंशा नहीं दिखती और यह झगड़ा अचानक हुआ था, इसलिए आरोपी को गंभीर आरोपों से राहत देते हुए आईपीसी की धारा 308 (गैर- इरादतन हत्या का प्रयास) की बजाय धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया।
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