सोनभद्र, नवम्बर 19 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने नौ माह पूर्व चार वर्षीय मासूम से हुए दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक लाख रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 20 फरवरी 2025 को शाम छह बजे बृजेश कुमार यादव उर्फ छोटू पुत्र रमाशंकर यादव निवासी बहुअरा, टोला औरहवा, थाना रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र उसकी 4 वर्षीय मासूम लड़की के साथ गेहूं के खेत में ले जाकर दुष्कर्म कर रहा था। बेटी के चीखने चिल्लाने की आ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.