फतेहपुर, मई 24 -- फतेहपुर। बाइक चोरी के एक मामले में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबरएक रामकिशोर तृतीय की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नौ बाइकें चुराने वाले दोषी को सात साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता कल्पना पांडेय ने बताया कि पांच मई 2012 को तत्कालीन हुसैनगंज एसओ विपिन कुमार त्रिवेदी ने शाम पहर वाहन चेकिंग के दौरान स्थानीय थाने के रारा गांव निवासी धनंजय यादव को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर राम मनोहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छिपा कर रखी गईं आठ बाइकें बरामद की थी। आरोपी ने कबूल किया था कि वह इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ से बाइकें चुरा कर कम दाम पर बिक्री करने वाला था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज भेजते हुए कोर्ट...