गुड़गांव, अक्टूबर 2 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। बीमा कंपनी द्वारा नई पॉलि का हवाला देते हुए एक ग्राहक का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम खारिज करना महंगा पड़ गया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह सोहना निवासी शिकायतकर्ता को क्लेम की राशि ब्याज सहित लौटाए। यह आदेश आयोग के सदस्य ज्योति सिवाच ने दिया है। सोहना के हरि नगर निवासी विकास यादव ने आयोग में याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने निवा बूपा स्वास्थ्य बीमा कंपनी से 2022 में बीमा पॉलिसी ली थी। बीमार होने के कारण उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जहां उन्होंने उपचार पर 1.99 लाख रुपये का भुगतान किया। जब विकास यादव ने बीमा कंपनी में इस खर्च के लिए क्लेम आवेदन किया, तो कंपनी ने नई पॉलिसी की बात कहकर उनके आवेदन को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरा...