लखनऊ, जुलाई 1 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अनिल कुमार व उनकी पत्नी वंदना श्रीवास्तव की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। पूर्व न्यायमूर्ति के नौकर ने चोरी का आरोप लगने के बाद आत्महत्या कर ली थी। मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप पूर्व न्यायमूर्ति व उनकी पत्नी पर लगा है। न्यायालय ने याचियों को अंतरिम राहत देने के साथ-साथ राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर व न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की अवकाशकालीन खंडपीठ ने पूर्व न्यायमूर्ति व उनकी पत्नी की याचिका पर पारित किया। याचिका में 2 अप्रैल 2025 के उस एफआईआर को खारिज करने की मांग की गई है जिसमें मृतक महेश निषाद की पत्नी ने याचियों पर उसके पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आर...