नई दिल्ली, नवम्बर 12 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। नौकरी बदलने पर पुराने भविष्य निधि खाते की धनराशि को नए खाते में भेजने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय पीएफ खाते की धनराशि को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को अब समयबद्ध करने जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नए सॉफ्टवेयर सिस्टम 3.0 के तहत कोर बैंकिंग जैसी सुविधा प्रदान करेगा, जिसके तहत आवेदन के तीन से सात कार्य दिवसों में पुराने खाते की धनराशि नए खाते में ट्रांसफर होगी। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को लेकर चल रहा परीक्षण अभी तक सफल रहा है, जिसमें ईपीएफओ 3.0 के लागू होने पर शुरू कर दिया जाएगा। शुरू में धनराशि ट्रांसफर की अवधि अधिकतम सात दिन रहेगी लेकिन उसके बाद इसे घटाया जाएगा। भविष्य में रियल टाइम ट्रांसफर प्रक्रिया को भी अपनाया जाएगा, जिसमें ...