सुल्तानपुर, अक्टूबर 1 -- सुलतानपुर। आईएएस की नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी और करीब 38 लाख रूपए की ठगी करने के मामले में मुख्य आरोपी प्रणव द्विवेदी की जमानत याचिका न्यायाधीश संतोष कुमार ने खारिज कर दी है। शहर के लक्ष्मणपुर निवासी प्रांजल त्रिपाठी की तहरीर पर बीते 10 जून को कोतवाली नगर पुलिस ने वकील बजरंग द्विवेदी और उनके पुत्र प्रणव समेत सात पर केस दर्ज किया था। जिसकी विवेचना प्रचलित है और चार आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। कोर्ट से अधिवक्ता समेत चारों आरोपियों की जमानत खारिज हो चुकी है।

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