नई दिल्ली, जुलाई 17 -- बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नौकरी के बदले जमीन मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को खारिज कर देने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ संभवतः 18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 मई को कहा कि कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की प्राथमिकी को रद्द करने की यादव की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और सुनवाई 12 अगस्त के लिए स्थगित कर दी। याचिका में कहा गया कि पिछली जांच और उसकी समापन रिपोर्टों को छिपाकर नई जांच शुरू करना क़ानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि निष्पक्ष जांच के उसके मौलिक अधिकार का उल...