मथुरा, अगस्त 29 -- सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले की जमानत याचिका को एडीजे तृतीय ब्रम्हतेज चतुर्वेदी की अदालत ने खारिज कर दिया। वहीं करोड़ों रुपये की ठगी के आरोपी कल्पतरू ग्रुप के डायरेक्टर की जमानत याचिका को भी अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में जमानत याचिकाओं का विरोध सहायक शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी द्वारा किया गया। रिफाइनरी थाना क्षेत्र स्थित छड़गांव निवासी गजराज सिंह ने 3 जनवरी 2025 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसकी मुलाकात इकरामुल हक पुत्र नसीर अहमद निवासी ईदगाह मौहल्ला मदरसा के पास बड़ागई पोस्ट लेम बड़ागई थाना सदर वरियातू रॉची झारखण्ड से हुई। इकरामुल हक ने उसे बताया कि उसकी बिहार के कृषि एंव किसान कल्यांण विभाग में अच्छी जुगाड़ है। वह क्लर्क के पद पर उसकी नौकरी लगवा सकता है। वह उसे...