फिरोजाबाद, सितम्बर 27 -- न्यायालय ने मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नसीरपुर के श्यारमऊ निवासी जितेंद्र पुत्र ओमप्रकाश से थाना नगला खंगर के कांधऊ निवासी प्रदीप कुमार पुत्र सुखवीर ने मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम से 20000 रुपए ले लिए। बाद में आवाज बदल कर मेट्रो अधिकारी बनकर बात की। उसने कहा तुम्हारे रिश्तेदारों की भी नौकरी लगवा देंगे। विश्वास कर जितेंद्र ने अपने परिचितों से भी रुपए दिला दिए। बाद में प्रदीप ने मोटर साइकिल बेचने के नाम पर 45 हजार रुपया ले लिया। उसके बाद अन्य काम की बात कह 24 हजार रुपया के लिया। जितेंद्र को फर्जी आई कार्ड भी दिलवा दिए। जितेंद्र ने ज्यादा कहा तो उसने कहा आगरा म...