हाजीपुर, मार्च 8 -- हाजीपुर। नि.सं. लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश ने करीब तीन वर्ष पूर्व झारखंड की एक नाबालिग अनुसूचित जाति की बच्ची को दवा कम्पनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर हाजीपुर बुलाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया। यह जानकारी लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने दी। एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम के डायरेक्टर सह सचिव स्व. कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान सुधीर कुमार शुक्ला ने पीड़िता को त्वरित न्याय देने के लिए पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एवं विशेष लोक अभियोजक के प्रति आभार व्यक्त किया है। यह था मामला, इस तहर झांसा देकर किया था दुष्कर्म लोक अभियोजक ने बताया कि झारखंड की एक 16 वर्षीया अनुसूचित जाति ...