पटना, नवम्बर 28 -- भ्रष्टाचार के आरोप से बचने के लिए पांच सौ रुपये के नोट जलाने के आरोपी इंजीनियर विनोद कुमार राय को नियमित जबकि उनकी पत्नी बबली राय को अग्रिम जमानत मिल गई है। आर्थिक अपराध इकाई की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शुक्रवार को आरोपी बबली राय ने सत्र न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत के आधार आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत ली। न्यायिक दंडाधिकारी ने मुचलका दाखिल करने पर बबली राय को जमानत पर मुक्त कर दिया। इंजीनियर विनोद कुमार राय ने दो दिन पहले पटना सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 29 नवीन कुमार की अदालत से मिली नियमित जमानत के आधार पर विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मुचलका दाखिल किया था। इसके बाद वह बेउर जेल से मुक्त हुए थे। विनोद कुमार राय और बबली राय के वकील विजय भानु उर्फ पुटू ने जमानत अर्जी दायर की थी। ईओयू ने न...
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