नोएडा, जून 22 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूल दाखिला लेने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसके कारण जनपद 63 प्रतिशत दाखिले करने के बाद भी प्रदेश में बॉटम 10 में पहुंच गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के नोटिस जारी करने के बाद भी निजी विद्यालय अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसके कारण अभिभावकों को दाखिले के लिए परेशान होना पड़ रहा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में जरूरतमंद छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीट आवंटित की है, ताकि वह भी बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकें, लेकिन निजी विद्यालय इन छात्रों के दाखिला लेने में अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं। आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों को कई स्कूलों ने अब तक दाखिला नहीं दिया है। पहली बार 63 प्रतिशत से अधिक दाखिले लेने के बाद भी जनपद की स्थिति प्रदेश में ...