नोएडा, अक्टूबर 8 -- गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने हत्या के मामले में एक ही परिवार के पांच सदस्यों को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी पर 34-34 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एडीजीसी क्राइम नितिन त्यागी ने बताया कि घटना 29 जून 2020 की है। वादी बाबूराम ने कासना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि भतीजा सोनू बिलासपुर से अपने गांव नियाना लौट रहा था। रास्ते में जसमाल और उसके पुत्र राजकुमार के अलावा राजकुमार के पुत्र निशांत ने ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर रखी थी। सोनू ने रास्ता देने को कहा तो सभी ने गाली-गलौज की और रास्ता देने से इनकार कर दिया। विरोध पर उससे मारपीट की गई। किसी तरह सोनू बचकर घर पहुंचा और अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। सोनू ...
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