नई दिल्ली, अगस्त 14 -- नोएडा में नियमों को दरकिनार कर गेझा-तिलपताबाद समेत तीन गांवों में बांटे गए गलत मुआवजे के मामले में चार साल बाद भी बड़े अफसरों पर कार्रवाई का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने अब फिर नई एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। इससे पहले दो एसआईटी इस मामले में जांच कर चुकी हैं। सबसे पहली एसआईटी की जांच से उच्चतम न्यायालय संतुष्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपात्रों को मुआवजा देने में शामिल रहे अधिकारियों की संपत्ति की जांच के आदेश भी दिए हैं।अपात्र किसानों को बांटे 117 करोड़ नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन अफसरों ने 20 मामलों में अपात्र किसानों को 117 करोड़ रुपये का मुआवजा बांट दिया था, लेकिन एक भी मामले में किसी भी बड़े अफसर पर कार्रवाई नहीं हुई। महत्वपूर्ण यह है कि एक हजार रुपये तक मुआवजा राशि वितरित करने के लिए भी मंजूरी की फाइल सीईओ स्...