दिल्ली, दिसम्बर 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को मुआवजा देने में हुई अनियमितता की जांच कर रही एसआईटी को बुधवार को निर्देश दिया कि मामले की जांच दो माह में पूरी करें। अदालत ने एसआईटी से 10-15 साल पहले प्राधिकरण में तैनात रहे सीईओ, अधिकारियों, अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच ने एसआईटी को अतिरिक्त समय देते हुए यह निर्देश दिया। नोएडा प्राधिकरण की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया गया कि एसआईटी ने जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है और इसे पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि एसआईटी ने जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय मांगा है, ले...