नोएडा, अगस्त 28 -- नोएडा प्राधिकरण ग्रुप हाउसिंग के भूखंडों में टावर के नक्शे पास करने को लेकर सख्ती बरत रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सोसाइटी के दो तिहाई लोगों की सहमति बिल्डर को देनी अनिवार्य है। इसके अलावा अन्य नियमों को भी सख्ती से लागू कराया जा रहा है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पांच मंजिल ऊंचे टावरों के बीच पांच मीटर, 10 मंजिल ऊंचे टावरों के बीच 10 मीटर और 16 मंजिल ऊंचे टावरों के बीच 16 मीटर दूरी रखा जाना जरूरी है। अधिकारियों ने बताया कि 16 मीटर से ऊंचे टावरों में भी अधिकतम 16 मीटर दूरी रखने का ही प्रावधान है। इसके साथ ही कुछ अन्य शर्तें भी इसमें शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि ट्विन टावर मामले में इस नियमा का उल्लंघन हुआ था। ट्विन टावर नंबर-1 और टावर नंबर-17 के बीच मौके पर नौ मीटर से भी कम दूरी बची थी। ट्विन टावर के...