ग्रेटर नोएडा, सितम्बर 11 -- नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण में भवन निर्माण के एक समान नियम होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की जिले के तीनों प्राधिकरणों में एक जैसे बिल्डिंग बायलॉज को लागू करने की तैयारी है। इसका मकसद निर्माण को आसान बनाना, निवेश को बढ़ावा देना और कागजी झंझट कम करना है। एक अधिकारी ने बताया कि नए बिल्डिंग बायलॉज में सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि जमीन पर होने वाले निर्माण (ग्राउंड कवरेज) की सीमा खत्म कर दी जाएगी। अब तक उद्योग के लिए 35 से 60 प्रतिशत प्लॉट पर निर्माण की अनुमति, हाउसिंग के लिए 35 से 40 प्रतिशत, संस्थागत और व्यावसायिक के लिए 30 से 60 प्रतिशत प्लॉट पर निर्माण की सीमा तय है। नए नियमों में यह रोक नहीं होगी। इससे बिल्डरों को ज्यादा छूट मिलेगी। वहीं, फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) की सीमा भी बढ़ाए जाने पर विचार किया जा ...
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