रांची, जुलाई 15 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट में सहायक आचार्य परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिका में कुल 103 प्रार्थियों में से सिर्फ दो का ही पूरा विवरण दिया गया है। इस पर कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को अपना विवरण 17 जुलाई तक दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका गिरिधर राउत, रश्मि कुमारी समेत 101 अन्य की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जेएसएससी द्वारा लागू किया गया नॉर्मलाइजेशन फार्मूला गलत और नियमविरुद्ध है, इसलिए परिणाम रद्द कर पुनः जारी किया जाए। वहीं, आयोग की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि जब प्रार्थियों का डिटेल्स ही उपलब्ध नहीं है, तो सुनवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नॉर्मलाइजेशन की जान...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.