बदायूं, मई 22 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष संजीव गुप्ता सदस्य अनीता द्वारा वादी की याचिका को स्वीकार करते हुए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को मृतक बीमा धारक की नॉमिनी को आठ लाख रुपये मय ब्याज देने के आदेश दिए हैं। सैदपुर के गांव नंदवारी निवासी अनीता देवी पत्नी स्वर्गीय बृजनंदन ने वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सात अगस्त 2024 को याचिका दायर की। जिसमें उल्लेख किया कि उनके पति द्वारा आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस के बीमा एजेंट अमित सागर के प्रोत्साहित करने पर उनके पति ने एक बीमा पॉलिसी ली थी। जिसमें पॉलिसी के तहत बीमा धारक की मृत्यु के बाद मृत्यु लाभ के तहत उसके नॉमिनी को 15 लाख 86 हजार रुपए बीमा कंपनी अदा करेगी। बीमा पॉलिसी जारी होने के बाद बीमाधारक की मृत्यु हो ...