लखनऊ, मई 23 -- लखनऊ से किराए पर टाटा सूमो बुक कराकर चालक तथा गाड़ी मालिक के बेटे की हत्या कर टाटा सूमो लूटने के मामले में नैनी के राम सागर गांव निवासी राजा कलंदर उर्फ राम निरंजन तथा शंकरगढ़ थाने के वेरी बसहरा निवासी बच्छराज कोल को आयुर्वेद घोटाला प्रकरण के विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह ने आजीवन कारावास तथा ढाई-ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की 40 फीसदी धनराशि मृतकों के परिजनों को बतौर प्रतिकर दी जाएगी। शेष धनराशि राज्य सरकार को उचित व्यय चुकाने के लिए दी जाएगी। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एमके सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि इस दोहरे हत्याकांड की रिपोर्ट शिवहर्ष सिंह ने 26 जनवरी 2000 को नाका थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक शिवहर्ष सिंह की टाटा सूमो लखनऊ से इलाहाबाद के...
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