नैनीताल, मई 3 -- उत्तराखंड के नैनीताल में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी मोहम्मद उस्मान समेत रुकुट निवासी कई लोगों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एक मई को सभी को जारी अतिक्रमण हटाने के नोटिस नगर पालिका वापस लेगी। पालिका ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन न करने की अपनी गलती स्वीकार की है। मोहम्मद उस्मान के अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने नगर पालिका के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उस्मान के घर का अतिक्रमण तीन दिन में हटा लेने को कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की स्पेशल बेंच में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं, कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व 15 दिन का नोटिस देना होता है। लेकिन पालिका ने केवल 3 दिन का ही समय दिया...