नैनीताल, अगस्त 13 -- नैनीताल, वरिष्ठ संवाददाता। नैनीताल स्थित जिला पंचायत कार्यालय में आज जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर मतदान होगा। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को पंचायत कार्यालय की 500 मीटर की परिधि में बुधवार से भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। एसडीएम नवाजिश खलीक ने बताया कि जिला पंचायत कार्यालय नैनीताल के परिसर एवं परिसर से 500 मीटर की परिधि के भीतर उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट और एसडीएम की पूर्वानुमति के बगैर किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगें। इस दौरान जुलूस और नारेबाजी पर भी पाबंदी रहेगी। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, अग्नि शस्त्र, अग्नेयास्त्र आदि लेकर मतदान एवं मतगणना स्...