नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि गायिका को मुकदमे का सामना करना होगा। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि इस समय वह विद्रोह के आरोप (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने) के मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। अदालत ने नेहा को आरोप तय करते समय इस मुद्दे को उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की। गायिका ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर द...