बस्ती, नवम्बर 8 -- बस्ती। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राजमार्ग, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, पार्क व अन्य सार्वजनिक स्थान से निराश्रित पशु व कुत्तों को हटाया जाए। उन्हें आश्रय गृह भेज दिया जाए। आदेश को आठ सप्ताह में लागू करना है। आदेश के क्रम में नजर डालें तो जिले की स्थित भयावह है। हाईवे पर निराश्रित पशुओं का झुंड है। अस्पताल के बेड पर सोते कुत्ते आसानी से देखे जा सकते हैं। मोहल्लें की गलियों में कुत्तों का झुंड चहलकदमी कर रहा है। गो आश्रय स्थल का संचालन दिखावा साबित हो रहा है। जिले में कुत्तों से निपटने के लिए जिले में कोई इंतजाम नहीं है। पशु जन्म नियंत्रण केंद्र का संचालन नहीं होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संचालन कैसे होगा, इसको लेकर संशय बरकरार है। एक तरफ निराश्रित पशु फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हाईवे पर पशुओं के चलते...