महाराजगंज, अक्टूबर 7 -- महराजगंज, निज संवाददाता। इंडो-नेपाल की सोनौली सीमा से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले एक ब्राज़ीली नागरिक को मुकेश यादव की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने एक वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पत्रावली के अनुसार 8 अक्तूबर 2024 को सोनौली थाना क्षेत्र के डंडा हेड के पास स्थानीय पुलिस को एक संदिग्ध विदेशी व्यक्ति नेपाल से भारत में आता दिखा। उसने अपना नाम जोकिम डॉस सैंटोस नेटो पुत्र वल्टेसी मदुरेइरा डा सिलवा सान्टोस बताया। वह ब्राजील के रियो डी जनेरियो स्थित मेन स्ट्रीट रुआ रेमिरो का निवासी है। जांच में पता चला कि वह नेपाल घूमने आया था। भारत में प्रवेश के लिए उसके पास वैध वीजा नहीं था। जांच-पड़ताल के बाद सोनौली पुलिस ने उसके खिलाफ भारत में अवैध प्रवेश का मामला दर्ज कर न्यायालय में आरो...